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सुहाग की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाएगा सर्वोच्च न्यायालय


LtGenDalbirSinghSuhag

नई दिल्ली,एजेंसी-7 जुलाई | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को थल सेना के नए अध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने सुहाग की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि इस पद के लिए वह बेहतर दावेदार हैं।

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने के वकील से कहा, “नियुक्ति स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है।” लेफ्टिनेंट जनरल दस्ताने ने लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी थी। जिसके बाद निवर्तमान सेनाध्यक्ष बिक्रम सिंह के बाद सेना की कमान उनके हाथों में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के रूप में नियुक्ति उनकी वरीयता की दावेदारी के आधार पर की गई है।


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