नई दिल्ली, एजेंसी । हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा मुकर्र कर दी हैं| गुरूवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सलेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया था।
अबू सलेम पर करनूल से फर्जी नाम पासपोर्ट लेने का आरोप था। 18 नवंबर को कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया था। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने 28 नवंबर का दिन तय किया था। इस मामले में अदालत में सीबीआई की ओर से कहा गया था कि अभियुक्त अबू सलेम शातिर किस्म का अपराधी है और मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट में शामिल रहा है। इसमें 12 मार्च 1993 को लगभग 257 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
इसके तुरंत बाद अभियुक्त फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग गया था। काफी प्रयास के बाद सलेम 11 नवंबर 2005 को उसको पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि करके भारत लाया गया था। अबू सलेम, उसकी पत्नी समीरा और पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने का आरोप था। बेदी को इस मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था।