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NGT का UP सरकार को निर्देश, गाजियाबाद समेत छह जिलों को मुहैया कराए पेयजल


लखनऊ,(एजेंसी)06 अगस्त। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि पश्चिमी यूपी के छह जिलों को पेयजल मुहैया कराया जाए।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि बागपत, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों में प्रदूषण की समस्या से प्रभावित गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाए।

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इससे पहले एनजीटी ने यूपी सरकार को इन जिलों में सर्वे करने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने यह निर्देश दोआबा पर्यावरण समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याची के वकील गौरव बंसल ने कहा कि काली, कृष्णा और हिंडन नदियों के किनारे स्थित गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की दरकार है।

बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट भी इस बात को मानती है कि इन गांवों में पेयजल दूषित है। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। इससे पहले एनजीटी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक से प्रभावित गांवों में भी जिला प्रशासन को पेयजल आपूर्ति का निर्देश दिया था।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय को निर्देश दिया है कि वह ई-कचरे के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए विभिन्न पक्षों की बैठक बुलाए।

न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण मंत्रलय के साथ-साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय मानक ब्यूरो को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दो सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।


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