नई दिल्ली,(एजेंसी)20 जुलाई। व्यापमं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी और एसटीएफ को आरोप पत्र दाखिल करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि एसआइटी और एसटीएफ व्यापमं केस में आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। कोर्ट ने ये बातें सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।
दरअसल सीबीआई ने व्यापमं घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर एसआइटी को आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी की अपील की थी। याचिका में सीबीआइ ने कहा था कि जिन मामलों की जांच एसआइटी पूरी कर चुकी है, उनमें उन्हें आरोप-पत्र दाखिल करने की मंजूरी दी जाए। क्योंकि अगर समय पर आरोप-पत्र दाखिल नहीं हुआ तो आरोपी कानूनी प्रावधान का फायदा लेकर जमानत पर छूट जाएंगे।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की दलील पर गौर करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और एसटीएफ को व्यापम घोटाला मामले में 245आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर करने की इजाज़त दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।