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तेजपाल की जमानत अर्जी खारिज


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पणजी ,एजेंसी। एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को तहलका मैगजीन के संस्थापक-संपादक तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. एक महिला पत्रकार से बलात्कार के आरोप में तेजपाल अभी न्यायिक हिरासत में हैं.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई ने 50 साल के तेजपाल की ओर से दायर जमानत अर्जी खारिज की. तहलका की एक पूर्व महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था पिछले साल 7 और 8 नवंबर को गोवा में मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान तेजपाल ने एक फाइव-स्टार होटल की लिफ्ट में उससे बलात्कार किया.

इस आरोप के बाद तेजपाल को 30 नवंबर को गोवा में गिरफ्तार किया गया था. न्यायाधीश ने मात्र एक पंक्ति के आदेश में तेजपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. जमानत अर्जी पर बहस के दौरान तेजपाल के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी को उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

बहरहाल, सरकारी वकील ने आशंका जतायी कि जमानत पर रिहा किए जाने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.


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