लखनऊ, एजेंसी | इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्तों की चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दायर याचिका पर मंगलवार को अखिलेश यादव सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। लखनऊ निवासी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर की तरफ से लखनऊ पीठ में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कहा कि सूचना आयुक्तों के आठ पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी तो इसके चयन के लिए निश्चित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल की पीठ ने प्रथमदृष्टया सहमति जताते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने भी इन पदों के लिए आवेदन किया था और दो हजार रुपये की फीस भी जमा की थी, लेकिन राज्य सरकार ने ये नियुक्तियां बिना किसी निर्धारित तथा पारदर्शी प्रक्रिया के ही कर दी। कोई भी अभ्यर्थी नहीं जानता कि चयनित अभ्यर्थियों का चयन किस आधार पर हुआ।