नई दिल्ली,(एजेंसी)24 जुलाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने को लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
दिल्ली में लोकायुक्त का पद नवंबर 2013 से ही खाली है, जिसे भरने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई में न्यायामूर्ति राजीव शकधर ने केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा था।
पूर्व विधायक सत्य प्रकाश राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार से जितनी जल्दी हो सके पद को भरने के लिए कहा था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि 14 फरवरी को कार्यभार ग्रहण करने वाली दिल्ली की आप सरकार ने लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाए हैं, जबकि यह पद नवंबर 2013 से ही खाली है।
गौरतलब है कि लोकायुक्त नियुक्ति नहीं होने के चलते इससे संबंधित कई मामले लंबित हैं। पिछले साल 26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए लोकायुक्त को नियुक्त करने के लिए कहा था।