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सोशल मीडिया पर युवती की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आने पर आरोपित के खिलाफ FIR हुई दर्ज


इंटरनेट मीडिया पर युवती की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीडि़ता ने गुडंबा थाने में आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

युवती का आरोप है कि इंटरनेट मीडिया पर आरोपित सदाकत ने समीर नाम से फर्जी आइडी बनाई थी और उससे दोस्ती की थी। इसके बाद धोखे से युवती की फोटो प्राप्त कर ली और उसे एडिट कर अश्लील तस्वीर तैयार कर ली। युवती को जब पता चला कि आरोपित ने अपना नाम और धर्म छिपाया है तो उसने विरोध किया। इस पर आरोपित इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीडि़ता से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने लगा। युवती के इंकार करने पर आरोपित ने इंटरनेट मीडिया पर अश्लील तस्वीरें वायरल कर दीं। परेशान होकर पीडि़ता ने एफआइआर दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

 

अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा: 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप में पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपित सिद्धार्थ उर्फ सिद्धी को दोषी करार दिया है। विशेष जज राम बिलास प्रसाद ने इसे सात साल की सजा व 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

27 फरवरी, 2016 को इस मामले की एफआइआर पीडि़त बच्चे की मां ने पीजीआइ थाने में दर्ज कराई थी। सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक उनके बेटे की गेंद सिद्धी के घर में चली गई थी। उनका बेटा जब गेंद लेने गया, तो उसने उसके साथ गलत काम किया। साथ ही किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी थी।


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