आम आदमी पार्टी (AAP) के सस्पेंडेड पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित हत्या मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि 10 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर करते हुए जांच आगे जारी रहने की बात कही थी. बता दें कि तीन जून को दायर अपनी चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने कहा कि अंकित शर्मा की खजूरी खास इलाके में बर्बरता से हत्या की गई. चार्जशीट में अंकित की हत्या को बेहद सोची-समझी साजिश का नतीजा बताया गया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. अंकित शर्मा की हत्या के बाद उसके शव को एक नाले में फेंक दिया गया. चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि डॉक्टर्स ने पाया कि तेज धार वाले हथियार से 51 वार के निशान हैं. पुलिस का दावा है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि ताहिर ने ही चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाया था.