अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश-दुनिया के श्रद्धालु नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आर्थिक दान कर सकेंगे. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास को आयकर विभाग से दाताओं को कर छूट का प्रमाणपत्र मिल गया है. अयोध्या के स्टेट बैंक में एक रुपया की शुरुआती जमा राशि के साथ चालू खाता खुल गया है.
न्यासियों के मुताबिक, एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2020-21 में राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं के दान की धनराशि न्यास के खाते में जमा होने लगेगी. अलबत्ता न्यास ने दानदाताओं से दान की गई धनराशि प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा में एक अतिरिक्त खाता भी जीरो बैलेंस पर खुलवा लिया है.
न्यास की अर्जी पर आयकर विभाग ने आयकर कानून की धारा 10(23 सी) 5 के अंतर्गत श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास का पंजीकरण किया है. इसके तहत न्यास को दान में मिली राशि में शत-प्रतिशत आयकर की छूट मिलेगी.
साथ ही न्यास की अर्ज़ी पर दाताओं को दान की गई रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के स्थान पर 35 (ए) (सी) के अंतर्गत आयकर में शत-प्रतिशत छूट प्राप्त होगी. न्यास के पदाधिकारियों के मुताबिक इससे पहले ट्रस्ट का पैन कार्ड भी बनवाया जा चुका है.
इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अयोध्या कार्यालय राम कचहरी भवन में स्थापित होगा. इस भवन में सुलभ शौचालय, सीढ़ियां, वॉशरूम, बरामदा इसके ऊपर भी बरामदा, कमरों को जोड़ने वाले दरवाजे आदि का निर्माण करवाया जा रहा है. इसके साथ ही तकनीकी सुविधाओं से इसे लैस करने के लिए कंप्यूटर कक्ष, हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, इंटरनेट टेलिफोन आदि से भी इसे सुसज्जित किया जाएगा.
यह भवन आम लोगों की भी सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिससे अगर वे मंदिर के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहें तो वे इस कार्यालय से संपर्क कर सभी योजना की जानकारी पा सकें. इसके लिए रिसेप्शन काउंटर भी इसमें बनेगा. यानी न्यास का कार्यालय पूरी तौर पर हाईटेक रहेगा.