राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन से अल्पांश शेयरधारकों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर 10 दिन में जवाब मांगा है. ग्रुप की एक कंपनी द्वारा कथित रूप से बकाये का भुगतान नहीं करने के लिए अल्पांश शेयरधारकों ने अंबानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ यह याचिका दायर की थी. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह एचएसबीसी डेजी इन्वेस्टमेंट्स (मारीशस) और कंपनी के कुछ अन्य अल्पांश शेयरधारकों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर अंबानी का जवाब सुनना चाहते हैं. मामले पर 20 मई को होगी सुनवाई समूह की कंपनी रिलायंस इन्फ्राटेल द्वारा भुगतान के लिए किए गए वादे को पूरा नहीं करने के लिए यह याचिका दायर की गई है. पीठ ने अंबानी को इसका जवाब देने के लिए दस दिन का समय दिया है. उसके बाद याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. एनसीएलएटी ने इस मामले को 20 मई, 2019 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. रिलायंस इन्फ्राटेल द्वारा कथित रूप से 230 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक को …
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