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पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने दिया केंद्र को नोटिस


दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। बता दें कि गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआइएल) ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा है।

राकेश अस्थाना को भी जारी हुआ नोटिस

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार के साथ-साथ राकेश अस्थाना को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

बता दें कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान  दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका के बाबत अनुरोध किया था कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली के पुलिस आयुक्त के तौर नियुक्ति को चुनौती देने वाली लंबित याचिका पर यथासंभव 2 सप्ताह के अंदर निर्णय किया जाए। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआइएल) को सदरे आलम की लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी है।

 

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर  याचिका में राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति का विरोध किया गया है। इतना ही नहीं, नियुक्ति को नियमों का उल्लंघन भी बताया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 8 सितंबर को होगी।

 

यहां पर बता दें कि गुजरात कैडर के आइपीएस राकेश अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह 31 जुलाई को बतौर बीएसएफ डायरेक्टर रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले ही उनकी नियुक्ति कर दी गई।

 

नियुक्ति के खिलाफ तर्क

तर्क है कि गुजरात कैडर के आइपीएस राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया है कि किसी अधिकारी को नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब रिटायमेंट में कम से कम 3 महीने बाकी हों।


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