अभिनेता रजनीकांत ने अपने मैरिज हॉल के टैक्स को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने चेन्नई में अपनी प्रोपर्टी (श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम) के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा 6.5 लाख रुपये के टैक्स की मांग के खिलाफ याचिका दायर की है। अपनी याचिका में रजनीकांत ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च के बाद से मैरिज हॉल बंद है। इस दौरान वहां से कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए टैक्स का मांग करना उचित नहीं है।
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