नई दिल्ली, एजेंसी । सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि लालबत्ती का उपयोग केवल उच्च संवैधानिक पदों पर नियुक्त अधिकारियों के वाहनों पर ही किया जाना चाहिए और नीली बत्ती का उपयोग आपात सेवाओं और पुलिस के वाहनों के लिए किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्देश में कहा कि साइरनों का उपयोग केवल आपात सेवाओं और पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज अनावश्यक रूप से कठोर और तीखी नहीं होनी चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तीन महीने के भीतर उन पदों की एक सूची पेश करें, जो लालबत्ती के उपयोग के लिए अधिकृत हैं। न्यायालय ने कहा कि उसके निर्देश का उल्लंघन करने पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस बिना भय और पक्षपात के मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू करे।