नई दिल्ली,एजेंसी-8 अगस्त। फूलन देवी हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है.
वहीं इस मामले के बाकी के 10 आरोपियों को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. राणा को हत्या, हत्या की कोशिश, और साजिश रचने का दोषी पाया गया. उसकी सजा का ऐलान 12 अगस्त को होगा.
फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत 12 आरोपी थे जिसमें से एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी.
बाकी के 11 में से एक शेर सिंह को छोड़कर बाकी सभी 10 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया.
मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक शेर सिंह राणा ने फूलनदेवी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो एक बड़ा नेता बनना चाहता था.
कोर्ट ने शेर सिंह ने तर्क दिया कि जब उसके सभी साथियों को बरी किया जा रहा है तो उसे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है. कोर्ट ने उससे कहा कि अगर वो फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है.
गौरतलब है कि 25 जुलाई 2001 को फूलनदेवी के सरकारी आवास के सामने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी.