नई दिल्ली,एजेंसी-18 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी-फरवरी 1993 के सूरत बम विस्फोट के सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। टाडा अदालत ने उक्त आरोपियों को जनवरी-फरवरी 1993 में गुजरात के सूरत में बम विस्फोट के लिए दोषी ठहराते हुए 10-20 साल कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने शुक्रवार को टाडा अदालत के फैसले को पलट दिया।
गौरतलब है कि 1993 में गुजरात के सूरत में दो बम विस्फोट हुए थे। पहला विस्फोट 21 जनवरी 1993 को सूरत के वराछा इलाके में हुआ था। दूसरा बम विस्फोट सूरत रेलवे स्टेशन पर हुआ था। बम विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।
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