नई दिल्ली,एजेंसी-6 जून। भाजपा नेता नितिन गडकरी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे में शुक्रवार को आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 एवं 500 के तहत आरोप तय कर दिया गया। आरोप साबित होने पर केजरीवाल को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी।
इससे पहले इस मामले में सुबह केजरीवाल एवं नितिन गडकरी पटियाला हाउस कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने दोनों के बीच सुलह की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने पेशी के दौरान कहा कि आप दोनों बड़े राजनीतिज्ञ हैं। लोगों को आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, फिर मुकदमे के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? समझौता क्यों नहीं कर लेते? इस पर गडकरी ने कहा कि यदि केजरीवाल आरोप वापस लेकर माफी मांग लें तो वह केस वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं फिर मैं आरोप वापस क्यों लूं?
कोर्ट ने कहा कि आप दोनों क्यों इसे इगो पर ले रहे हैं? इस पर गडकरी ने कहा कि सामाजिक जीवन में उनपर आज तक कोई दाग नहीं लगा और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल माफी न मांगें, केवल वह आरोप वापस ले तो मैं केस वापस ले लूंगा, लेकिन केजरीवाल फिर भी नहीं माने।
आखिर में कोर्ट ने केजरीवाल पर आज दोपहर एक बजे आरोप तय करने का समय नीयत किया। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल पर आरोप तय कर दिया।
गौरतलब है कि इसी मामले में निजी मुचलका भरने से इन्कार करने पर कोर्ट ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था। इसके बाद वह हाई कोर्ट गए और वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। तब आखिर में वह बॉन्ड भरकर जेल से रिहा हुए।
मालूम हो कि कुछ माह पूर्व अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी के साथ-साथ कई लोगों को सार्वजनिक रूप से भ्रष्ट कहा था। इसी को लेकर गडकरी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इससे पहले, गडकरी ऐसे ही मामले में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी द्वारा माफी मांगने के बाद केस वापस ले चुके हैं।
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