नई दिल्ली,एजेंसी-6 जून | पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई करने वाली यहां की एक अदालत के सामने अपनी जमानत के पक्ष में दलील पेश करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर काला धन सफेद करने के मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी के सामने दलील रखते हुए राजा ने कहा, “यह बिना सबूत का मामला है।” इस मामले में राजा के अलावा डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि की बेटी और पार्टी की सांसद कनिमोझी काला धन सफेद निरोधक कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप पत्र में कहा है, “जांच में खुलासा हुआ है कि स्वान टेलीकॉम के प्रमोटरों द्वारा अपने समूह की कंपनियों डायनामिक्स रिअल्टी का इस्तेमाल करते हुए कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजिटेबल्स प्रा. लि. और सिनेयुग फिल्म्स के जरिए कलाइग्नार टीवी को 200 करोड़ रुपये का भुगतान वैधानिक वित्तीय लेन-देन के रूप में यह दर्शाते हुए किया गया कि यह राशि ऋण/हिस्सेदारी की अर्जी के लिए है।”
इसमें कहा गया है कि यह भुगतान गैरकानूनी पारितोषिक था जो राजा और उनके सहयोगियों की ओर से स्वान को स्पेक्ट्रम आवंटन में अनुचित सहयोग पहुंचाने के एवज में किया गया था।