सहारनपुर,एजेंसी-29 मार्च। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद की शनिवार तड़के हुई गिरफ्तारी के बाद पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सहारनपुर रैली रद्द कर दी गई है। राहुल की शनिवार को सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में जनसभाएं होनी थी, लेकिन मसूद की गिरफ्तारी के बाद उनकी सहारनपुर रैली स्थगित कर दी गई है। राहुल की बाकी दोनों रैलियां तय समय पर ही होंगी।
अपने इस भाषण में मसूद ने नरेंद्र मोदी की बोटी-बोटी अलग कर देने की बात कही थी। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी और इस बयान के लिए मसूद के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। पुलिस ने बताया कि मसूद को आज सुबह गिरफ्तार किया गया।
मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। पार्टी ने उनकी टिप्पणी से यह कहते हुए दूरी बना ली थी कि वह हिंसा को अस्वीकार करती है, चाहे वह शाब्दिक हो या कुछ और। वहीं, भाजपा ने इस टिप्पणी को भड़काउ करार देते हुए विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को घसीट लिया था।
सहारनपुर में एक चुनावी रैली के दौरान के वीडियो फुटेज में मसूद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई देते हैं। इस वीडियो के वेब पर सामने आने के बाद हंगामा मच गया था। उन्होंने कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी बोटी-बोटी कर देंगे, मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा। वह सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश गुजरात है। गुजरात में केवल चार प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत मुसलमान हैं।
मसूद ने बाद में यह कहकर माफी मांग ली थी कि, मुझे अपने शब्दों के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए थी और उन्होंने ऐसी बात चुनावी आवेश आकर में कह दी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अमरेंद्र सेंगर ने कहा कि मसूद के खिलाफ सहारनपुर के देवबंद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सेंगर ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस प्रत्यशी के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाने) तथा भादंसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने भी मसूद के अभद्र भाषण पर कड़ा रुख दिखाते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच का आदेश दिया था। जिला पुलिस ने देवबंद थाने में मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए), 295 (ए), 504, 506 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1)(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।