नई दिल्ली,एजेंसी-13 मार्च | दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म और क्ररता की हद पार करने वाले चार दोषियों को त्वरित अदालत द्वारा सुनाए गए मृत्युदंड की पुष्टि कर दी।
न्यायपूर्ति रेवा खेत्रपाल और न्यायपूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने चार दोषियों की वह अपील भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा-ए-मौत को चुनौती दी थी।