दुर्ग,(एजेंसी)13 जून। राजधानी एक्सप्रेस की एसी बोगी में सफर के दौरान यात्रियों को पानी नहीं दिए जाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कोलकाता रेलवे के महाप्रबंधक व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के प्रबंधक पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। फोरम ने रेलवे प्रशासन को शिकायतकर्ता दंपती को एक माह के भीतर एक लाख रुपये भुगतान करने को कहा है।
दुर्ग जिले के पदमनाभपुर निवासी डॉ. संजय दानी (58) व उनकी पत्नी डॉ. ममता दानी (51) ने 22 जुलाई 2014 को नई दिल्ली से दुर्ग आने के लिए बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस (12442) में क्लास बी-6, एसी बर्थ का रिजर्वेशन कराया था। दंपती ने रिजर्वेशन के लिए 4022.47 रुपये का भुगतान किया था। रेलवे ने डॉक्टर दंपती को राजधानी ट्रेन में बर्थ नंबर 57 व 60 दी. नई दिल्ली से दुर्ग आने के लिए ट्रेन में दंपती सवार हुए तो बोगी में वास बेसिन व बाथरूम में पानी नहीं था।
दंपती ने रेलवे के कोच सहायक से मौखिक शिकायत की, इसके बावजूद कोच सहायक ने पानी की व्यवस्था नहीं की। दुर्ग स्टेशन पहुंचने तक दंपती को सिर्फ आश्वासन दिया गया। बोगी में पानी नहीं होने पर दंपती को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस पर दंपती ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 12 सितंबर 2014 को रेलवे प्रशासन को नोटिस भेजा था, लेकिन रेलवे प्रशासन ने नोटिस का जवाब नहीं दिया।
इसके बाद दंपती ने दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर सफर में परेशानी के एवज में पूर्व मध्य रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के प्रबंधक से मानसिक क्षतिपूर्ति 50-50 हजार दिलाए जाने की मांग की थी।
फोरम अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूर्व मध्य रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक को 50 हजार रुपये व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर को 50 हजार रुपये एक माह के भीतर देने का आदेश दिया है। फोरम ने वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा है।