Friday , 4 October 2024
Home >> कुछ हट के >> अदालत का अनूठा फैसला: पांच पौधे लगाने की शर्त पर जमानत

अदालत का अनूठा फैसला: पांच पौधे लगाने की शर्त पर जमानत


मधुबनी,(एजेंसी)13 जून। जिला कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को एक अनोखा आदेश पारित किया। मारपीट के एक केस में अदालत ने कचहरी परिसर में पांच फलदार पेड़ लगाने की शर्त पर आरोपितों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। बिस्फी थाने के सिंघासो निवासी ललित मंडल, राजेश मंडल, रामा मंडल और रतन मंडल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। मारपीट के एक मामले में चारों कोर्ट की नजर में महीनों से फरार थे। उनकी ओर से कोर्ट में पैरवी भी नहीं हो रही थी। पूरे शहर में जज के इस आदेश की चर्चा हो रही है।

court2-13-06-2015-1434178272_storyimage

Image Loading

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस की बढ़ती दबिश के बीच चारों आरोपितों ने शुक्रवार को जमानत अर्जी के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार यादव ने जैसे ही बहस पूरी की, अदालत ने उन्हें जमानत देने से पहले पांच फलदार पेड़ लगाने की शर्त रखी। शर्त पर सहमति जताने के बाद प्रत्येक को पांच-पांच हजार के बांड पर मुक्त करने का आदेश पारित किया गया।

25 तक लगाने होंगे पेड़
जज ने आरोपितों को 25 जून के पहले कोर्ट परिसर में पेड़ लगाने को कहा है। 25 को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। सरकारी वकील डीपीओ राजकुमार मंडल ने बताया कि पेड़ नहीं लगाने पर जमानत रद्द हो सकती है। बचाव पक्ष के वकील अरुण कुमार ने कहा कि कोर्ट हाजत के सामने पेड़ लगाने की सहमति मिली है।

वर्ष 2001 का है मामला
आरोपितों पर 30 मार्च 2001 को सिंघासो गांव के ही शिवन मंडल के घर में तोड़फोड़ और परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप है। बिस्फी पुलिस ने शिवन के बयान पर चारों आरोपितों सहित ग्यारह लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी।


Check Also

लखनऊ के हजरतगंज में रहने वाले एक डॉक्‍टर के घर पर साल भर से चोरी कर रहा था नौकर, ऐसे खुली पोल

हजरतगंज के पाश इलाके में रहने वाले एक डॉक्‍टर के घर उनका नौकर ही काफी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *