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पटना पुलिस को मुर्दों से शांति भंग का खतरा, दर्ज की एफआइआर


पटना,(एजेंसी)13 जून। पटना पुलिस को अब मुर्दों से भी शांति भंग होने का खतरा महसूस होने लगा है। छह साल पहले दुनिया छोड़ चुके एक शख्स के खिलाफ विक्रम थाना की पुलिस सीआरपीसी की धारा-107 लगाकर उसे थाने में बुलाकर बांड डाउन कराने की कसरत कर रही है।

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यह दिलचस्प मामला बिहार मानवाधिकार आयोग में आया है। पटना के विक्रम के रहने वाले रविंद्र कुमार ने आयोग से फरियाद लगाई है कि उसका अपने चाचा से जमीन का विवाद चल रहा है।

रविंद्र कुमार ने इस संबंध में विक्रम थाने में एक मामला दर्ज कराया था, लेकिन रविंद्र कुमार की इस शिकायत पर थाने के एएसआइ ने उल्टे उसके चाचा के प्रभाव में आकर सीआरपीसी की धारा-107 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
इसमें रविंद्र कुमार के साथ उसके भाई लालबिहारी महतो को भी अभियुक्त बना दिया गया। जबकि लालबिहारी महतो की मौत वर्ष 2009 में ही हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के सदस्य नीलमणि ने शुक्रवार को गृह विभाग को निदेश दिया है कि वह पीडि़त पक्ष को 20 हजार रुपये के मुआवजे का भुगतान अगले दो माह के अंदर करे।
साथ ही आयोग ने पटना के एसएसपी को भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले में एएसआइ मुंगालाल सिंह के खिलाफ एक महीने के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर आयोग को सूचित करे।


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