नई दिल्ली,(एजेंसी)04 जून। आपने मतदान किया है इसका प्रमाण अब बड़ा और ज्यादा स्पष्ट होने वाला है। ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि मतदान अधिकारियों द्वारा मतदाताओं की अंगुली पर नहीं मिटने वाली स्याही सही ढंग से नहीं लगाई जा रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि अंगुली पर स्याही का स्पष्ट निशान खासकर इसे लगाने के लिए मुहैया कराए गए ब्रश से लगाया जाना चाहिए।
हाल के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी (फोरफिंगर) पर ब्रश के जरिये नाखून के ऊपर से पहली गांठ तक अमिट स्याही लगाई जाएगी। ब्रश के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित होगा कि स्याही का निशान बड़ा हो व ज्यादा स्पष्ट दिखे। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान कंट्रोल यूनिट (इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन) का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंट्रोल यूनिट का बटन दबाने के पहले मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का स्पष्ट निशान लगा है।
आयोग ने कहा है कि वह यह आदेश इसलिए जारी कर रहा है कि हाल में हुए चुनावों में आयोग को अमिट स्याही सही ढंग से नहीं लगाने की कुछ खबरें मिली हैं। इन निर्देशों की प्रति सभी जिला चुनाव अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान इन निर्देशों का सख्ती के साथ अनुपालन करने के लिए इसे सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जा सकता है। इसकी एक प्रति पीठासीन अधिकारी को चुनाव ड्यूटी के लिए जाते समय दिए जाने वाले किट में भी रख दी जाएगी।
ऐसी शिकायतें हैं चुनाव अधिकारी स्याही लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करने की जगह माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। लोग दोबारा मतदान करने के लिए अंगुली पर लगी स्याही को मिटाने का प्रयास करते हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार की इकाई मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लि. के प्रबंध निदेशक को तत्काल प्रभाव से रायों और केंद्र शासित प्रदेशों में अमिट स्याही के साथ ब्रशों की आपूर्ति करना सुनिश्चित करने को कहा है।